
समीर वानखेड़े:
06 जून 2025 की रात को इंस्टाग्राम चैनल itz_chandrapur पर “बल्लारशाह-करवा रोड पर गाय के साथ बलात्कार का प्रयास” शीर्षक से एक आपत्तिजनक वीडियो अपलोड कर वायरल किया गया। बल्लारपुर में बजरंग दल और अन्य संगठनों ने इस पर आपत्ति जताई और भारतीय दंड संहिता की धारा 299, 3 (5) और सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 के तहत पोस्ट में शिकायत दर्ज कराई।
अपराध की गंभीरता को देखते हुए सबसे पहले सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए आपत्तिजनक वीडियो को डिलीट किया गया। अपराध की गहन जांच के बाद अपराध के सबूतों के आधार पर अपराध करने वाले 65 वर्षीय प्रहलाद भादू राठोड, वीडियो बनाने वाले 22 वर्षीय विजय मोहन पाल के साथ ही 3 महीने बाद आपत्तिजनक वीडियो को इंस्टाग्राम चैनल itz_chandrapur पर पोस्ट करने वाले 29 वर्षीय शुभम सुधाकर खोबरागडे और 27 वर्षीय हर्षद उर्फ गोलू रमेश घोटेकर, 26 वर्षीय विजय मधुकर ढोक, 42 वर्षीय पुरुषोत्तम ज्ञानबाजी सहारे, 32 वर्षीय नरेश शिव वर्मा सभी निवासी बल्लारपुर को गिरफ्तार किया गया है।
उक्त करवाई पुलिस अधीक्षक श्री मुम्मक सुदर्शन, अपर पुलिस अधीक्षक रीना जनबंधु, उपविभागीय पुलिस अधिकारी सुधाकर यादव के मार्गदर्शन में तथा पोस्ट बल्लारपुर के थानेदार पुलिस निरीक्षक श्याम गव्हाणे, छः पुलिस निरीक्षक मदन दिवटे, पोस्ट उपनिरीक्षक प्रेमशाह सायाम, पोस्ट अधिकारी संतोष दांडेवार, पोस्ट अधिकारी शरदचंद्र करूश, वशिष्ट रंगारी, भास्कर चिंचवलकर, पोस्ट बल्लारपुर तथा सायबर पुलिस स्टेशन के सचिन राठोड के नेतृत्व में किया गया।
सभी नागरिकों से अपील है कि सोशल मीडिया पर पोस्ट करते समय सामाजिक जिम्मेदारी का पालन करें तथा किसी भी जाति/धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली पोस्ट न करें। यदि ऐसा कोई कृत्य या पोस्ट पाया जाता है तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें तथा सहयोग करें।